India | Reported by: भाषा |रविवार अगस्त 7, 2022 11:43 PM IST एक संसदीय समिति (Parliamentary committee) ने गोद लेने के कानून (Adoption law) से ‘नाजायज बच्चे’ के संदर्भ को हटाने की सिफारिश की है. समिति ने कहा है कि कोई भी बच्चा नाजायज (Illegitimate) नहीं होता, चाहे वह विवाह के भीतर या बाहर पैदा हुआ हो. सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि समिति ने विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के संरक्षण पहलुओं को शामिल करते हुए एक ऐसे व्यापक कानून बनाए जाने की आवश्यकता जताई है, जो धर्म से परे सभी पर लागू हो.