India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार अक्टूबर 3, 2019 04:05 PM IST एससी/एसटी अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा. केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं. तीन जजों की पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने साफ कह दिया कि हम कानून के प्रावधानों को नहीं हटाने वाले. बदलाव भी करने की ज़रूरत नहीं है, न ही संशोधन को रद्द करने वाले हैं. हम बस कुछ पहलुओं पर फैसला देंगे. ललिता कुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ है.