सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीते शुक्रवार नौकरी और प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है. शीर्ष अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में इस बात का जिक्र किया कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए कोटा और आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है. इस फैसले पर एक बार फिर से सियासी बहस शुरू हो गई है. ऐसे में सवाल उठता है कि आरक्षण क्या सिर्फ सियासत का औजार बन गया है, क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए.