India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |सोमवार जुलाई 18, 2022 04:13 PM IST फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ( Mohammed Zubair) से बुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है. इसके साथ ही जुबैर को राहत देते हुए SC ने UP पुलिस को उसके खिलाफ 5 FIR पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.