बैर को राहत देते हुए SC ने UP पुलिस को उसके खिलाफ 5 FIR पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है
नई दिल्ली:
फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ( Mohammed Zubair) से बुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है. इसके साथ ही जुबैर को राहत देते हुए SC ने UP पुलिस को उसके खिलाफ 5 FIR पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है.
जुबैर मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सख्त टिप्पणियां
- मोहम्मद जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है.
- हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए.
- यूपी सरकार अन्य अदालतों को आदेश पारित करने से न रोके. सभी एफआईआर की सामग्री एक जैसी लगती है. जिस क्षण उसे दिल्ली और सीतापुर में जमानत मिली, वह एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो गया. यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है.
- जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया. सॉलिसटर जनरल (SG) यहां एक अन्य मामले में थे इसलिए हम आगे बढ़े लेकिन हमें नोटिस जारी करना होगा.
- जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है. साथ ही सॉलिसिटर जनरल को मामले में सहायता करने के लिए कहा है.