Property | भाषा |शुक्रवार जुलाई 20, 2018 04:37 PM IST उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) को बेचे जाने से घर खरीदारों , वित्तीय संस्थानों या प्रवर्तकों में से किसी का भी हित नहीं सधेगा. शीर्ष न्यायालय ने जेआईएल के घर खरीदारों , जेआईएल की होल्डिंग कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड , बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों तथा दिवाला शोधन पेशेवरों समेत विभिन्न हितधारकों द्वारा निवेदित अंतरिम राहत पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.