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GST पर बड़ी खबर, कारोबारी और दुकानदार भाई ध्यान दें! अब नहीं भर पाएंगे इतना पुराना जीएसटी रिटर्न
- Saturday November 1, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
जीएसटीएन ने कहा, 'यह प्रतिबंध जीएसटी पोर्टल पर नवंबर 2025 के टैक्स पीरियड से लागू होगा. इसका मतलब है कि जिस भी रिटर्न की देय तिथि तीन साल या उससे अधिक पहले की थी और जिसे नवंबर टैक्स पीरियड तक फाइल नहीं किया गया है, उसे अब आगे कभी फाइल करने से रोक दिया जाएगा.'
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मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में GST नेटवर्क, सिंघवी बोले- ये आतंक फैलाने का नया औजार
- Wednesday July 12, 2023
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: अंजलि कर्मकार
वित्त मंत्रालय ने बताया कि GST के तहत होने वाले अपराध जैसे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को PMLA एक्ट में शामिल किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से PMLA एक्ट के तहत GSTN से जानकारी मांगी जा सकेगी.
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ED को GSTN के साथ सूचना साझा करने की अनुमति देने के मामले पर CTI ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र
- Monday July 10, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अभिषेक पारीक
पत्र में कहा गया है कि सात जुलाई के नोटिफिकेशन के बाद असहज स्थिति उत्पन्न हुई है, उसे स्पष्ट किया जाए. ईमानदारी से काम करने वाले व्यापारियों को परेशान न किया जाए. उनकी गलती को गलती माना जाए. हर गलती को टैक्स चोरी से जोड़ना ठीक नहीं होगा.
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सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को जीएसटीएन के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दी
- Monday July 10, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: राजीव मिश्र
सरकार ने धन शोधन कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से धन शोधन के जरिये की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी की वसूली में मदद मिलेगी. जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौद्योगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडारण करता है.
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100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए ई-चालान अपलोड करने की समयसीमा 3 महीने के लिए टली
- Sunday May 7, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
GST e-Challan: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के तहत 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनियों द्वारा बिजनेस-टू-बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दी गई है.
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100 करोड़ रुपये या अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को IRP पर 7 दिन में डालना होगा ई-चालान
- Thursday April 13, 2023
- Reported by: भाषा
100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को अपने इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस (चालान) को 7 दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी Invoice Registration Portal) पर डालना होगा. माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि यह व्यवस्था 1 मई से लागू होने जा रही है.
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खुशखबरी! बढ़ गई GST Return फाइल करने की डेडलाइन, जानें कबतक भर लेना होगा रिटर्न
- Thursday December 30, 2021
- Reported by: भाषा
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है.
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सावधान! अगर GST Return नहीं भरा है तो अब है मुश्किल, नहीं जेनरेट कर पाएंगे ई-वे बिल
- Friday August 6, 2021
- Reported by: भाषा
जिन करदाताओं ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे. इस कदम से अगस्त में जीएसटी संग्रह बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है.
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ई-वे बिल में 10 राज्यों का हिस्सा 83 प्रतिशत, गुजरात पहले नंबर पर
- Tuesday April 24, 2018
- भाषा
ई-वे बिल निकालने के मामले में 10 राज्यों का हिस्सा 83 प्रतिशत है और गुजरात इसमें सबसे आगे है. माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने बताया कि पिछले तीन सप्ताह के दौरान जितने ई-वे बिल निकाले गए हैं, उनमें से 83 प्रतिशत सिर्फ दस राज्यों में निकाले गए. ई-वे पोर्टल से एक अप्रैल से 22 अप्रैल के दौरान कुल 1.84 करोड़ ई-वे बिल निकाले गए.
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GST पर बड़ी खबर, कारोबारी और दुकानदार भाई ध्यान दें! अब नहीं भर पाएंगे इतना पुराना जीएसटी रिटर्न
- Saturday November 1, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
जीएसटीएन ने कहा, 'यह प्रतिबंध जीएसटी पोर्टल पर नवंबर 2025 के टैक्स पीरियड से लागू होगा. इसका मतलब है कि जिस भी रिटर्न की देय तिथि तीन साल या उससे अधिक पहले की थी और जिसे नवंबर टैक्स पीरियड तक फाइल नहीं किया गया है, उसे अब आगे कभी फाइल करने से रोक दिया जाएगा.'
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मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में GST नेटवर्क, सिंघवी बोले- ये आतंक फैलाने का नया औजार
- Wednesday July 12, 2023
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: अंजलि कर्मकार
वित्त मंत्रालय ने बताया कि GST के तहत होने वाले अपराध जैसे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को PMLA एक्ट में शामिल किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से PMLA एक्ट के तहत GSTN से जानकारी मांगी जा सकेगी.
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ED को GSTN के साथ सूचना साझा करने की अनुमति देने के मामले पर CTI ने केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र
- Monday July 10, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अभिषेक पारीक
पत्र में कहा गया है कि सात जुलाई के नोटिफिकेशन के बाद असहज स्थिति उत्पन्न हुई है, उसे स्पष्ट किया जाए. ईमानदारी से काम करने वाले व्यापारियों को परेशान न किया जाए. उनकी गलती को गलती माना जाए. हर गलती को टैक्स चोरी से जोड़ना ठीक नहीं होगा.
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सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को जीएसटीएन के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दी
- Monday July 10, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: राजीव मिश्र
सरकार ने धन शोधन कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से धन शोधन के जरिये की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी की वसूली में मदद मिलेगी. जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौद्योगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडारण करता है.
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100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए ई-चालान अपलोड करने की समयसीमा 3 महीने के लिए टली
- Sunday May 7, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
GST e-Challan: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के तहत 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनियों द्वारा बिजनेस-टू-बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दी गई है.
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100 करोड़ रुपये या अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को IRP पर 7 दिन में डालना होगा ई-चालान
- Thursday April 13, 2023
- Reported by: भाषा
100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को अपने इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस (चालान) को 7 दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी Invoice Registration Portal) पर डालना होगा. माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि यह व्यवस्था 1 मई से लागू होने जा रही है.
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खुशखबरी! बढ़ गई GST Return फाइल करने की डेडलाइन, जानें कबतक भर लेना होगा रिटर्न
- Thursday December 30, 2021
- Reported by: भाषा
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है.
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सावधान! अगर GST Return नहीं भरा है तो अब है मुश्किल, नहीं जेनरेट कर पाएंगे ई-वे बिल
- Friday August 6, 2021
- Reported by: भाषा
जिन करदाताओं ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे. इस कदम से अगस्त में जीएसटी संग्रह बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है.
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ई-वे बिल में 10 राज्यों का हिस्सा 83 प्रतिशत, गुजरात पहले नंबर पर
- Tuesday April 24, 2018
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ई-वे बिल निकालने के मामले में 10 राज्यों का हिस्सा 83 प्रतिशत है और गुजरात इसमें सबसे आगे है. माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने बताया कि पिछले तीन सप्ताह के दौरान जितने ई-वे बिल निकाले गए हैं, उनमें से 83 प्रतिशत सिर्फ दस राज्यों में निकाले गए. ई-वे पोर्टल से एक अप्रैल से 22 अप्रैल के दौरान कुल 1.84 करोड़ ई-वे बिल निकाले गए.
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