Your Money | Profit Hindi News Desk |मंगलवार मई 1, 2018 03:38 PM IST इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से देखें, तो PPF आपको EEE (करमुक्त, करमुक्त, करमुक्त) का लाभ देता है, यानी PPF खाते में प्रत्येक वर्ष जमा कराई गई 1.5 लाख रुपये तक की रकम पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता, इस पर मिलने वाला ब्याज भी पूरी तरह टैक्स फ्री, यानी करमुक्त होता है, और मैच्योरिटी पर मिलने वाली समूची रकम भी पूरी तरह करमुक्त, यानी टैक्स फ्री होती है...