प्रतीकात्मक तस्वीर
भुवनेश्वर:
ओडिशा में एक महिला के साथ बलात्कार के जुर्म में दोषी व्यक्ति को कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, वह रेपिस्टों के लिए किसी सबक से कम नहीं होगा. दरअस, ओडिशा में एक महिला के साथ बलात्कार के दोषी को स्थानीय अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष अदालत की न्यायाधीश प्रज्ञा पाणिग्रही ने कल इस अपराध के लिये 38 वर्षीय बबुनी भोल को दोषी करार दिया.
राजस्थान में नया कानून पास, 12 साल तक की लड़कियों से रेप करने पर सजा-ए-मौत
अभियोजन पक्ष के अनुसार भोल सदर पुलिस थाना अंतर्गत श्यामसुंदरपुर गांव का रहने वाला है. उसने 19 अप्रैल 2013 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौट रही महिलाके साथ बलात्कार किया था.
VIDEO: राजस्थान में 12 साल तक की लड़कियों से रेप करने पर मृत्युदंड
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष अदालत की न्यायाधीश प्रज्ञा पाणिग्रही ने कल इस अपराध के लिये 38 वर्षीय बबुनी भोल को दोषी करार दिया.
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अभियोजन पक्ष के अनुसार भोल सदर पुलिस थाना अंतर्गत श्यामसुंदरपुर गांव का रहने वाला है. उसने 19 अप्रैल 2013 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौट रही महिलाके साथ बलात्कार किया था.
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