प्रतीकात्मक फोटो.
कन्नूर:
एक अदालत ने आज 2002 में जिले के पन्नूर में माकपा के एक कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में आरएसएस और भाजपा के छह कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. थालासेरी की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने सभी पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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न्यायमूर्ति जीपीएन विनोद ने उन्हें मृतक अशरफ के कानूनी उत्तराधिकारियों को जुर्माना राशि देने का निर्देश दिया. अभियोजन के मामले के अनुसार, छह आरोपियों ने एक ऑटोमोबाइल शॉप में घुसकर अशरफ की उस समय हत्या कर दी थी जब वह दुकान में एक वाहन खरीदने गया था.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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न्यायमूर्ति जीपीएन विनोद ने उन्हें मृतक अशरफ के कानूनी उत्तराधिकारियों को जुर्माना राशि देने का निर्देश दिया. अभियोजन के मामले के अनुसार, छह आरोपियों ने एक ऑटोमोबाइल शॉप में घुसकर अशरफ की उस समय हत्या कर दी थी जब वह दुकान में एक वाहन खरीदने गया था.
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