गुजरात के बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई का बचाव किया है. जोशी ने तर्क किया कि इस केस में कुछ भी गलत नहीं हुआ. कानून के अनुसार दोषियों को रिहा किया गया.
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने तर्क किया कि इस केस में कुछ भी गलत नहीं हुआ. कानून के अनुसार दोषियों को रिहा किया गया.
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एनडीटीवी को बताया, "मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि यह कानून की एक प्रक्रिया है."
मंत्री ने कहा कि जेल में "काफी समय" बिताने वाले दोषियों की रिहाई के लिए एक प्रावधान है. कानून के अनुसार ऐसा किया जाता है.
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इन लोगों को रिहा कर दिया गया, क्योंकि वे 14 साल से जेल में थे; उनका व्यवहार "अच्छा" पाया गया. साथ ही केंद्र ने इसकी मंजूरी दे दी थी.
बता दें कि बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषियों को देश भर में आक्रोश के बीच 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर रिहा किया गया था.