शिमला:
शिमला शहर में जल संकट को लेकर चिंतित हिमाचल हाईकोर्ट ने सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और चीफ इंजीनियर को तीन मई को अदालत में पेश होने तथा मामले को लेकर जवाब सौंपने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की एक खंड पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमांकात शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। शर्मा मामले में अदालत के सहायक वकील (एमिकस क्यूरी) नियुक्त हैं।
शर्मा ने शिमला शहर में वास्तविक मांग की तुलना में जलापूर्ति बहुत कम होने की तरफ हाईकोर्ट का ध्यान दिलाया था।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की एक खंड पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमांकात शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। शर्मा मामले में अदालत के सहायक वकील (एमिकस क्यूरी) नियुक्त हैं।
शर्मा ने शिमला शहर में वास्तविक मांग की तुलना में जलापूर्ति बहुत कम होने की तरफ हाईकोर्ट का ध्यान दिलाया था।
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