प्रतीकात्मक चित्र
कोट्टायम:
केरल के कोट्टायम जिले में उपभोक्ता अदालत ने रेलवे को उस यात्री को 13 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे साल 2012 में दूरंतो एक्सप्रेस के एक एसी कोच में मुंबई से एर्नाकुलम जाते वक्त एक चूहे ने काट लिया था।
वाझूर के रहने वाले बुश सीजे ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसने ट्रेन के थर्ड एसी कोच में चूहे के काटने पर मेडिकल सहायता मांगी, लेकिन एर्नाकुलम और कोट्टायम रेलवे स्टेशनों के अधिकारियों ने उसका इलाज नहीं कराया।
उन्होंने कहा कि यह घटना 11 मार्च 2012 को सुबह करीब चार बजे की हुई, जब वह सो रहे थे। उपभोक्ता विवाद निपटारा मंच ने रेलवे अधिकारियों की यह दलील खारिज कर दी कि बुश ने उन्हें घटना की जानकारी नहीं दी। उपभोक्ता अदालत ने रेलवे को इलाज खर्च सहित 10 हजार रुपये के मुआवजे और बुश के अदालती खर्च के लिए तीन हजार रुपये के भुगतान का आदेश दिया।
वाझूर के रहने वाले बुश सीजे ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसने ट्रेन के थर्ड एसी कोच में चूहे के काटने पर मेडिकल सहायता मांगी, लेकिन एर्नाकुलम और कोट्टायम रेलवे स्टेशनों के अधिकारियों ने उसका इलाज नहीं कराया।
उन्होंने कहा कि यह घटना 11 मार्च 2012 को सुबह करीब चार बजे की हुई, जब वह सो रहे थे। उपभोक्ता विवाद निपटारा मंच ने रेलवे अधिकारियों की यह दलील खारिज कर दी कि बुश ने उन्हें घटना की जानकारी नहीं दी। उपभोक्ता अदालत ने रेलवे को इलाज खर्च सहित 10 हजार रुपये के मुआवजे और बुश के अदालती खर्च के लिए तीन हजार रुपये के भुगतान का आदेश दिया।
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