नई दिल्ली:
आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर विधायकी जाने की तलवार लटक रही है। ऐसे में दिल्ली की आप सरकार ने चुनाव आयोग में अर्ज़ी लगाकर कहा है कि इस मामले में उसको भी पार्टी बनाया जाए।
13 जून के दिल्ली की आप सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि क्योंकि इस मामले में अप्पोइंटिंग अथॉरिटी दिल्ली सरकार है इसलिए यह मामला सीधा हमसे जुड़ा है इसलिए चुनाव आयोग दिल्ली सरकार को इस मामले पार्टी बनाए। इस हलफनामे में दलील दी गई है कि विधायकों को कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया गया इसलिए वो लाभ लाभ पद के दायरे में नहीं आते, जबकि इस मामले में याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल ने दिल्ली सरकार की इस अर्ज़ी का विरोध किया है और कहा है कि ' दिल्ली सरकार के इरादे ठीक नहीं हैं और ये अर्ज़ी मामले को लंबा खींचने की कोशिश है, जिसको आयोग को बिलकुल नहीं मानना चाहिए।
आपको बता दें कि 21 संसदीय सचिव को लाभ के पद के दायरे से बाहर करने का दिल्ली सरकार का बिल राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं और इस मामले में चुनाव आयोग अभी सुनवाई कर रहा है।
13 जून के दिल्ली की आप सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि क्योंकि इस मामले में अप्पोइंटिंग अथॉरिटी दिल्ली सरकार है इसलिए यह मामला सीधा हमसे जुड़ा है इसलिए चुनाव आयोग दिल्ली सरकार को इस मामले पार्टी बनाए। इस हलफनामे में दलील दी गई है कि विधायकों को कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया गया इसलिए वो लाभ लाभ पद के दायरे में नहीं आते, जबकि इस मामले में याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल ने दिल्ली सरकार की इस अर्ज़ी का विरोध किया है और कहा है कि ' दिल्ली सरकार के इरादे ठीक नहीं हैं और ये अर्ज़ी मामले को लंबा खींचने की कोशिश है, जिसको आयोग को बिलकुल नहीं मानना चाहिए।
आपको बता दें कि 21 संसदीय सचिव को लाभ के पद के दायरे से बाहर करने का दिल्ली सरकार का बिल राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं और इस मामले में चुनाव आयोग अभी सुनवाई कर रहा है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
आम आदमी पार्टी, 21 विधायक, चुनाव आयोग, संसदीय सचिव मामला, Aam Admi Party, Election Comission, Parliamentry Secretary