धौलपुर:
धौलपुर की अदालत ने करीब छह साल पहले एक युवक की हत्या के मामले में नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
अपर लोक अभियोजक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि गत 8 जून 2011 को सैपउ थाना इलाके के गांव डूंगरवाड़ा में किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. इसी बात को लेकर पुलिस में मामला दर्ज कराने जा रहे पीडितों को 12 लोगों ने घेर लिया. इस विवाद में 22 वर्षीय युवक सुभाष की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
उन्होंने बताया कि इस संबंध में परिवादी शिशुपाल सिंह की और से दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस ने अनुसंधान के बाद नौ आरोपियों के विरूद्ध अदालत में चालान पेश कर दिया.
उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश सलीम बदर ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए लक्खी, लेखराज, लल्ली उर्फ विनोद, कमलसिंह, बाबी, धल्लो, गीतम उर्फ गीतो, किशोरी एवं सोरन को हत्या का दोषी माना. अदालत ने सभी नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा दस दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.
(इनपुट भाषा से)
अपर लोक अभियोजक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि गत 8 जून 2011 को सैपउ थाना इलाके के गांव डूंगरवाड़ा में किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. इसी बात को लेकर पुलिस में मामला दर्ज कराने जा रहे पीडितों को 12 लोगों ने घेर लिया. इस विवाद में 22 वर्षीय युवक सुभाष की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
उन्होंने बताया कि इस संबंध में परिवादी शिशुपाल सिंह की और से दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस ने अनुसंधान के बाद नौ आरोपियों के विरूद्ध अदालत में चालान पेश कर दिया.
उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश सलीम बदर ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए लक्खी, लेखराज, लल्ली उर्फ विनोद, कमलसिंह, बाबी, धल्लो, गीतम उर्फ गीतो, किशोरी एवं सोरन को हत्या का दोषी माना. अदालत ने सभी नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा दस दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.
(इनपुट भाषा से)
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