मुंबई:
मुंबई में भी ओला कैब के ड्राइवर का घिनौना चेहरा सामने आया है। पवई के कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत पर दिंडोशी पुलिस ने आरोपी ड्राइवर प्रवीण तिवारी को आईपीसी की धारा 354डी, 504, 509 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक महिला 3 मई को जब ओला कैब बुक कर अपने घर आ रही थी, तब उसने देखा कि कैब का ड्राइवर उसे कैब में लगे शीशे में निहार रहा है। ड्राइवर ने भी देख लिया कि महिला यात्री ने उसे देख लिया है। इसलिए वो ड्राइवर को टोकती उसके पहले ही ड्राइवर अजीब हरकतें करने लगा। अगल-बगल की गाड़ियों की तरफ देख अपशब्द कहने लगा।
महिला के मुताबिक जब उसने ड्राइवर को टोका तो वह कैब गलत रास्ते पर ले जाने लगा। जानबूझकर गाड़ी की रफ़्तार बढ़ा दी। यहां तक कि घर पर छोड़ने के बाद बिल्डिंग के चौकीदार से महिला का फ्लैट नंबर पूछने लगा। फ़ोन पर भी धमकाने की कोशिश की। दूसरे दिन महिला ने दिंडोशी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने 9 मई को आरोपी ड्राइवर प्रवीण तिवारी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां उसे जमानत मिल गई। पुलिस का कहना है 354डी मामले में पहला अपराध होने पर आरोपी को जमानत मिल जाती है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक महिला 3 मई को जब ओला कैब बुक कर अपने घर आ रही थी, तब उसने देखा कि कैब का ड्राइवर उसे कैब में लगे शीशे में निहार रहा है। ड्राइवर ने भी देख लिया कि महिला यात्री ने उसे देख लिया है। इसलिए वो ड्राइवर को टोकती उसके पहले ही ड्राइवर अजीब हरकतें करने लगा। अगल-बगल की गाड़ियों की तरफ देख अपशब्द कहने लगा।
महिला के मुताबिक जब उसने ड्राइवर को टोका तो वह कैब गलत रास्ते पर ले जाने लगा। जानबूझकर गाड़ी की रफ़्तार बढ़ा दी। यहां तक कि घर पर छोड़ने के बाद बिल्डिंग के चौकीदार से महिला का फ्लैट नंबर पूछने लगा। फ़ोन पर भी धमकाने की कोशिश की। दूसरे दिन महिला ने दिंडोशी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने 9 मई को आरोपी ड्राइवर प्रवीण तिवारी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां उसे जमानत मिल गई। पुलिस का कहना है 354डी मामले में पहला अपराध होने पर आरोपी को जमानत मिल जाती है।
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