हेमा मालिनी (फाइल फोटो)
मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि अभिनेत्री से राजनेता बनी हेमा मालिनी ने नृत्य अकादमी खोलने के लिए आवंटित की गई जमीन को ठुकरा दिया है.
एकआरटीआई आवेदनकर्ता ने दावा किया था कि अभिनेत्री को अकादमी खालने के लिए बहुत ही कम दाम पर जमीन उपलब्ध कराई गई थी. सरकार की बात पर ध्यान देते हुए, मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आवंटित भूमि को चुनौती देने वाले जनहित याचिका का निपटारा किया.
पूर्व पत्रकार केतन तीरोदकर द्वारा डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे के बयान को ध्यान में रखते हुए इस याचिका में कुछ नहीं बचा है. हालांकि न्यायधीशों ने याचिकाकर्ता को इस बात की छूट दी है कि अगर भविष्य में जमीन से संबंधित कोई नई बात पता चलती है तो वह नई याचिका डाल सकते हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
एकआरटीआई आवेदनकर्ता ने दावा किया था कि अभिनेत्री को अकादमी खालने के लिए बहुत ही कम दाम पर जमीन उपलब्ध कराई गई थी. सरकार की बात पर ध्यान देते हुए, मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आवंटित भूमि को चुनौती देने वाले जनहित याचिका का निपटारा किया.
पूर्व पत्रकार केतन तीरोदकर द्वारा डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे के बयान को ध्यान में रखते हुए इस याचिका में कुछ नहीं बचा है. हालांकि न्यायधीशों ने याचिकाकर्ता को इस बात की छूट दी है कि अगर भविष्य में जमीन से संबंधित कोई नई बात पता चलती है तो वह नई याचिका डाल सकते हैं.
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