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This Article is From Dec 25, 2017

नये श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किये जाने से रोकने पर दलित ने अपने घर के पास पिता की अंत्येष्टि की

इस मामले में श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं करने देने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

नये श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किये जाने से रोकने पर दलित ने अपने घर के पास पिता की अंत्येष्टि की
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
भिंड: मध्‍य प्रदेश के भिंड जिले के एंडौरी पुलिस थानांतर्गत ग्राम चंदोखर मजरा लोहरी का पुरा में नये श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं करने देने के विरोध में एक दलित ने कथित रूप से अपने पिता की अंत्येष्टि अपने घर के पास ही कर दी. इस मामले में श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं करने देने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. भिंड पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे ने बताया, ‘‘आरोपियों ने नये श्मशान घाट पर 65 वर्षीय कप्तान सिंह बाल्मिक की अंत्येष्टि नहीं करने दी. इसके कारण कप्तान के बेटे लाल सिंह बाल्मिक (40) ने अपने पिता के शव को अपने घर के पास ही रविवार को जला दिया.’’

उन्होंने कहा कि लाल सिंह के घर के पास वाली सरकारी जमीन पर एक नया श्मशान पिछले साल ही बना है. लेकिन इस पर अब तक किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है. इस जमीन पर अतिक्रमण कर आरोपियों ने गेहूं की फसल बो रखी है.

खरे ने बताया, ‘‘लाल सिंह अपने पिता का अंतिम संस्कार पुराने श्मशान घाट की बजाय अपने घर के पास बने इसी श्मशान घाट पर करना चाहता था. इसलिए रविवार को वह अपने पिता के शव का अंतिम संस्कार करने उसमें ले गया. यह देखकर लोकेन्‍द्र उर्फ छैना एवं अनिल सिंह तोमर उर्फ मुनिया ने इसका विरोध किया और कहा कि इस श्मशान घाट वाली जमीन पर गेहूं बोया गया है, इसलिए पुराने श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करो.’’

उन्होंने कहा कि लोकेन्द्र एवं अनिल ने लाल सिंह को जातिसूचक गालियां देकर अपमानित भी किया और शव को जलाने नहीं दिया. इससे नाराज होकर लाल सिंह ने अपने पिता की अंत्येष्टि कथित रूप से नये श्मशान घाट एवं अपने घर के बीच वाली सरकारी जमीन पर ही कर दी. खरे ने बताया, ‘‘लाल सिंह ने उक्‍त घटना की पुलिस स्‍टेशन एंडौरी में रिपोर्ट दर्ज की. इस पर कार्रवाई करते हुए मैंने एवं भिंड कलेक्‍टर ईलैयाराजा टी ने संयुक्‍त रूप से कार्रवाई करते हुए नये श्‍मशान की जमीन पर दबंगों द्वारा किये गये अतिक्रमण को जेसीबी से हटा दिया है.’’

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उन्होंने बताया कि इस मामले में लोकेन्द्र एवं अनिल को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 294, 506-बी एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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