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This Article is From Oct 13, 2017

मध्यप्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अधिक आवाज वाले पटाखों पर लगा प्रतिबंध

अंतर सिंह आर्य ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएँ देते हुए पटाखों का सीमित मात्रा में उपयोग और इससे उत्पन्न कचरे को अलग से निष्पादित करने की अपील की है.

मध्यप्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अधिक आवाज वाले पटाखों पर लगा प्रतिबंध
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिवाली में अधिक आवाज वाले पटाखों का विनिर्माण, विक्रय या उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मध्यप्रदेश के पर्यावरण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने कहा, ‘केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 125 डी.बी. (ए.आई.) या 145 डी.बी. (सी) से अधिक ध्वनिस्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय या उपयोग वर्जित होगा.’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में जारी निर्देशानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनिकारक पटाखों का चलाया जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा. यह मध्यप्रदेश में भी लागू होगा.

उन्होंने कहा कि पटाखों के ज्वलनशील एवं ध्वनिकारक होने के कारण परिवेशी वायु में प्रदूषक तत्वों की वृद्धि होने से पर्यावरण और मानव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. अंतर सिंह आर्य ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएँ देते हुए पटाखों का सीमित मात्रा में उपयोग और इससे उत्पन्न कचरे को अलग से निष्पादित करने की अपील की है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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