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This Article is From Apr 18, 2018

मध्य प्रदेश: कोर्ट ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

कांग्रेस के युवा विधायक एवं कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव जीतू पटवारी को एक स्थानीय अदालत ने शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

मध्य प्रदेश:  कोर्ट ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
प्रतीकात्मक फोटो
भोपाल: कांग्रेस के युवा विधायक एवं कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव जीतू पटवारी को एक स्थानीय अदालत ने शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीश सुरेश सिंह ने जीतू के खिलाफ चार अप्रैल को एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. जीतू अदालत में उपस्थित हुए और अदालत से जमानत अर्जी मंजूर करने की अपील की. लेकिन न्यायाधीश ने उनकी जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए कहा कि वह मामले में अब तक उपस्थित नहीं हुए और जानबूझकर अदालती कार्यवाही में विलंब किया इसलिये उन्हें जेल भेजा जाना चाहिये.

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मामले के अनुसार, 13 दिसंबर 2007 को इन्दौर के खूड़ेल थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान जीतू बिना नंबर की कार से जा रहे थे. डयूटी पर तैनात पुलिस आरक्षक ने कार को रोका और चालक से गाड़ी के कागजात मांगे. इसके बाद जीतू ने आरक्षक के साथ धक्का मुक्की की और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचा कर वहां से फरार हो गए. आरक्षक की शिकायत पर पुलिस ने जीतू के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था. 

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पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया था जिसकी सुनवायी इन्दौर की एक अदालत में चल रही थी. सरकार द्वारा विधायक, सांसदों के खिलाफ अलग से विशेष अदालत का गठन करने के कारण यह मामला इन्दौर से भोपाल की अदालत में सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया गया. आरोपी जीतू को अदालत में उपस्थित रहने की सूचना मिलने के बाद भी वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए. 

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इस पर अदालत ने आज उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

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