इंदौर में प्रेमी-प्रेमिका के शादी करने के बाद, प्रेमी युवक पर बाल-विवाह करने के आरोप में गिरफ्तार करने का एक ताजा मामला सामने आया है. घर से भाग कर प्रेमिका से ब्याह रचाने वाले 20 वर्षीय युवक को पुलिस ने बाल विवाह के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है. विजय नगर पुलिस थाने के प्रभारी सुधीर कुमार दास ने गुरुवार को बताया कि महिला और बाल विकास विभाग की शिकायत पर अजय को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बुधवार को देर शाम गिरफ्तार किया गया. दस्तावेजों के मुताबिक उसकी उम्र 20 साल छह महीने है, जो लड़कों के वैध विवाह के लिये तय उम्र से छह माह कम है. देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक कानूनन अपराध है.
बाल विवाह के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के चलाये जाने वाले 'लाडो अभियान' के सदस्य महेंद्र पाठक ने अजय के खिलाफ पुलिस के आला अफसरों को शिकायत की थी.
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पाठक ने बताया कि अजय ने अपनी प्रेमिका राखी (20) के साथ घर से भागकर मंदिर में 10 अक्तूबर को शादी कर ली थी. प्रेमी जोड़े ने अपनी शादी का नोटरीकृत शपथ पत्र भी तैयार करा लिया था.
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पाठक ने पुलिस से मांग की कि अवैध बाल विवाह की नोटरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की सम्बद्ध धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाये. इसके साथ ही, प्रेमी जोड़े के विवाह के शपथ पत्र पर गवाह के रूप में दस्तखत करने वाले दो लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाये.
(इनपुट भाषा से)
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