प्रतीकात्मक चित्र
मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया. गौरतलब है कि करीब तीन महीने पहले कमला मिल्स परिसर में इसी वजह से आग लगने के कारण 14 लोगों की मौत हो गई थी. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद( विज्ञापन प्रतिबंध एवं व्यापार तथा वाणिज्य का नियमन, उत्पाद, आपूर्ति तथा वितरण) अधिनियम 2003 में संशोधन करने वाला विधेयक राज्य के विधायी कार्य मंत्री गिरिश बापट ने पेश किया.
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विधेयक के मुताबिक, राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर नतो हुक्का बार खोल सकता है और नही इसे चला सकता है. इस कानून का उल्लंघन करने वालों को एक साल से लेकर तीन साल तक की सजा हो सकतीहै और 50,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. विधेयक के पास होने के बाद सरकार इस कानून को जल्द ही राज्य में लागू कर सकती है.
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विधेयक के मुताबिक, राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर नतो हुक्का बार खोल सकता है और नही इसे चला सकता है. इस कानून का उल्लंघन करने वालों को एक साल से लेकर तीन साल तक की सजा हो सकतीहै और 50,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. विधेयक के पास होने के बाद सरकार इस कानून को जल्द ही राज्य में लागू कर सकती है.
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