कमला मिल हासदा.
नई दिल्ली:
मुंबई स्थित कमला मिल अग्निकांड मामले में गिरफ्तार रवि सूरजमल भंडारी को उच्चतम न्यायालय ने जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा है. न्यायालय के इस निर्देश के बाद कमला मिल के मालिकों में से एक भंडारी ने अग्निकांड के बाद अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताकर उसे चुनौती देने वाली याचिका आज शीर्ष न्यायालय से वापस ले ली.29 दिसंबर, 2017 को हुए अग्निकांड में 14 लोग मारे गये थे.
न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने भंडारी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
भंडारी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि अग्निकांड के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और उनकी गिरफ्तारी अवैध है.
न्यायालय ने सुनवाई के अंतिम दिन सवाल किया था कि जब एक व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कैसे दायर की जा सकती है. कमला मिल मध्य मुंबई में बड़ी व्यावसायिक परिसर है जिसमें50 से ज्यादा रेस्तरां और सैकड़ों कॉरपोरेट ऑफिस हैं.
भंडारी को दमकल विभाग के अधिकारियों राजेन्द्र पाटिल और उत्कर्ष पांडेय के साथ जनवरी में गिरफ्तार किया गया था. तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने भंडारी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
भंडारी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि अग्निकांड के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और उनकी गिरफ्तारी अवैध है.
न्यायालय ने सुनवाई के अंतिम दिन सवाल किया था कि जब एक व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कैसे दायर की जा सकती है. कमला मिल मध्य मुंबई में बड़ी व्यावसायिक परिसर है जिसमें50 से ज्यादा रेस्तरां और सैकड़ों कॉरपोरेट ऑफिस हैं.
भंडारी को दमकल विभाग के अधिकारियों राजेन्द्र पाटिल और उत्कर्ष पांडेय के साथ जनवरी में गिरफ्तार किया गया था. तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
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