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ट्विशा शर्मा केस: समर्थ-गिरिबाला सिंह की कोर्ट में पेशी, सीबीआई ने नहीं मांगी रिमांड

27 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की थी. जिसके बाद 28 मई को सीबीआई ने पूर्व जज को गिरफ्तार किया था. 

ट्विशा शर्मा केस: समर्थ-गिरिबाला सिंह की कोर्ट में पेशी, सीबीआई ने नहीं मांगी रिमांड

ट्विशा शर्मा केस मामले में सीबीआई ने मंगलवार, 2 जून को उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया. हालांकि सीबीआई ने समर्थ सिंह और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की रिमांड नहीं मांगी. इधर, कोर्ट में गिरबाला सिंह खुद ही अपना पक्ष रख रही है. इस दौरान गिरबाला काफी गुस्से में नजर आई.

जांच के दौरान आरोपी समर्थ और उसकी मां पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने अपने ऊपर लगे मारपीट और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज कर दिया है. दोनों का दावा है कि ट्विशा के साथ उनके संबंध सामान्य थे. सीबीआई उनके बयानों का सबूतों से मिलान कर रही हैं. पूरे घटनाक्रम का सोमवार दोपहर रीक्रिएशन भी किया जा चुका है. जब्त सबूतों का परीक्षण कराया जा रहा है. 

बता दें कि 27 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की थी. हाई कोर्ट ने 17 पन्नों का आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मामले की गंभीरता, सबूतों और जांच की स्थिति को देखते हुए गिरिबाला सिंह को राहत देना उचित नहीं समझा गया. जिसके बाद 28 मई को CBI की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची, जहां करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद पूर्व जज को गिरफ्तार किया किया गया था. 

इससे पहले 22 मई को जबलपुर जिला जज के कोर्ट रूम में सरेंडर करने के बाद भोपाल पुलिस ने समर्थ सिंह को हिरासत में लिया था. वहीं समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने समर्थ को पहले सात दिन और फिर 5 दिन के CBI रिमांड पर भेजा था.

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