Triple Talaq Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कानूनी रोक के बावजूद तीन तलाक का मामला सामने आया है. एक पति ने निकाह के महज 6 महीने बाद सरेआम पत्नी को तीन तलाक दे डाला. पति के तीन तलाक देने की शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस आरोपी पति के खिलाफ संबधित धारा में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.
शादी के बाद से ही पति झगड़ा करता और पत्नी सामयरा को मारपीट कर घर से निकाल देता था
रिपोर्ट के मुताबिक महाराजपुरा थाना क्षेत्र के BSF कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली समायरा खान ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि उनका निकाह 10 जून 2025 को आगरा निवासी अशमन खान के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ हुआ था. शादी के बाद से ही पति उसके साथ झगड़ा करता था और मारपीट कर घर से निकाल देता था.
'तुझे मैं अब नहीं रखूंगा, तुझे मैं तलाक देता हूं, तलाक-तलाक-तलाक, अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है'
पीड़िता के मुताबिक गत 17 दिसंबर 2025 की रात पति अशमन ने डीडी नगर गेट पर उसके साथ मारपीट की और इसी दौरान पति अशमन ने कहा, "तुझे मैं अब नहीं रखूंगा, तुझे मैं तलाक देता हूं, तलाक-तलाक-तलाक, अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है." इसके बाद वह से वहां से चला गया. पीड़िता ने बताया कि किसी परिचित ने उसे देर रात बीएसएफ कॉलोनी स्थित उसके घर पर छोड़ा.
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'मैं पति के साथ रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न तो उसे लेने आया और न ही फोन किया'
पुलिस को दिए बयान में समायरा ने बताया कि, वह रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पति न तो उसे लेने आया और न ही फोन किया. पीड़िता ने बताया कि पति द्वारा तीन तलाक देने के बाद भी वह रिश्ता बचाने की उम्मीद में इंतजार करती रही, लेकिन पति की तरफ से जब कोई संपर्क नहीं हुआ, तब उसने पुलिस की शरण ली.
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