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भोपाल गोमांस तस्करी केस; असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने ये कहा

Bhopal Beef Smuggling Case: भोपाल के 26 टन गोमांस तस्करी मामले में आरोपी असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत से इनकार किया.

भोपाल गोमांस तस्करी केस; असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने ये कहा
Bhopal Beef Smuggling Case: भोपाल गोमांस तस्करी केस; असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने ये कहा

Bhopal Beef Smuggling Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित गोमांस तस्करी (Beef Smuggling Accused) मामले में मुख्य आरोपी असलम कुरैशी (Aslam Qureshi Bail Rejected) उर्फ चमड़ा को कोर्ट (Bhopal Court News) से कोई राहत नहीं मिली है. 26 टन गोमांस तस्करी केस में आरोपी की जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है. यह आदेश न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य की अदालत ने सुनाया. स्लॉटर हाउस के संचालक असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा का कारोबार मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में फैला हुआ है, जिनमें बिहार, बेंगलुर, हैदराबाद और महाराष्ट्र शामिल हैं. पढ़िए भोपास से NDTV रिपोर्टर अजय शर्मा की रिपोर्ट.

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अपराध की गंभीरता को देखते हुए फैसला

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रकृति का है और इसमें व्यापक जांच की गई है, ऐसे में आरोपी को फिलहाल राहत देना उचित नहीं है.

बचाव पक्ष की दलीलें

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि आरोपी असलम कुरैशी निर्दोष है और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी का मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए. वहीं शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि यह संगठित अपराध का मामला है, जिसमें गोवंश का अवैध कत्ल कर बड़े पैमाने पर मांस की तस्करी की जा रही थी. अभियोजन ने कहा कि आरोपी को जमानत देने से जांच और ट्रायल प्रभावित हो सकता है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज हुई अर्जी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने माना कि आरोपी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध की ओर संकेत करते हैं.

500 पेज का आरोप-पत्र पेश

इस मामले में गठित एसआईटी (विशेष जांच दल) ने 6 मार्च को करीब 500 पेज का आरोप‑पत्र न्यायालय में पेश किया था. आरोप‑पत्र में गोमांस तस्करी के नेटवर्क और उसकी कड़ियों का विस्तृत विवरण शामिल है.

26 टन मांस की हुई थी बरामदगी

गौरतलब है कि 17 दिसंबर 2025 को जहांगीराबाद के पास एक कंटेनर से करीब 26 टन मांस बरामद किया गया था. फॉरेंसिक जांच में मांस के गोमांस होने की पुष्टि हुई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में आगे की सुनवाई जारी है और पुलिस की जांच भी प्रगति पर है.

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