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बीजापुर में माओवादी नेटवर्क पर करारा प्रहार, एक साथ 16 नक्सली गिरफ्तार

Anti Naxal Operation in Chhattisgarh: अभियान के तहत थाना बासागुड़ा से 2, गंगालूर से 6 और जांगला से 8 माओवादी पकड़े गए. ये सभी सक्रिय रूप से माओवादी संगठन से जुड़े थे और पुलिस पार्टी को निशाना बनाने की योजना में शामिल थे.

बीजापुर में माओवादी नेटवर्क पर करारा प्रहार, एक साथ 16 नक्सली गिरफ्तार

Anti Naxal Operation: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादी नेटवर्क पर सोमवार को करारा प्रहार करते हुए एक साथ 16 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई DRG, थाना बासागुड़ा, गंगालूर, जांगला, कोबरा 210 व 202 के अलावा केरिपु 229 की संयुक्त टीम की ओर से की गई. इस दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और माओवादी संगठन की प्रचार-प्रसार की सामग्री भी बरामद की गई.

तीन थाना क्षेत्रों से हुई गिरफ्तारी

इस अभियान के तहत थाना बासागुड़ा से 2, गंगालूर से 6 और जांगला से 8 माओवादी पकड़े गए. ये सभी सक्रिय रूप से माओवादी संगठन से जुड़े थे और पुलिस पार्टी को निशाना बनाने की योजना में शामिल थे.

खूंखारों से ये सामान हुए बरामद

गिरफ्तारी के दौरान सुरक्षाबलों ने इन माओवादियों से कई खतरनाक और संवेदनशील सामान बरामद किए, जिनमें शामिल हैं.

  • आईईडी, कुकर बम और टिफिन बम
  • कार्डेक्स वायर और सेफ्टी फ्यूज
  • मल्टीमीटर और बिजली के तार
  • जमीन खोदने का औजार
  • माओवादी संगठन की प्रचार सामग्री (बैनर, पोस्टर, पंपलेट)

इन माओवादियों को किया गया गिरफ्तार

थाना जांगला से नड़गु वेको, बोटी माड़वी, बोड़ा वेको, पाकलू फरसा, बामन कवासी, मुन्ना कुहरामी, मुन्ना वेको और बुधरू ऊर्फ बधरू बारसा समेत 8 नक्सिलयों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा, थाना गंगालूर से भीमा बारसे, माड़वी पाला, जोगा माड़वी, कलमू मनकी, बुधरी बारसे और कलमू फूलो समेत 6 को गिरफ्तार किया गया. वहीं, थाना बासागुड़ा से नंदा कुंजाम और भीमा मड़कम समेत 2 संदिग्धों को  गिरफ्तार किया गया.

पूछताछ में बड़ा खुलासा

गिरफ्तार माओवादियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए IED लगाने की योजना बना रहे थे. उनके पास से बरामद सामग्री का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए होना था. सुरक्षा बलों ने इन संदिग्धों से बरामद विस्फोटक और प्रचार सामग्री को ठोस सबूत के तौर पर जब्त कर लिया. इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया.

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