समलैंगिकता अपराध नहीं, जानिए क्या थी LGBTQ समुदाय से जुड़ी धारा-377

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए फैसले में कहा कि भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 377 अतार्किक और मनमानी धारा है और LGBT समुदाय को भी समान अधिकार है.

समलैंगिकता अपराध नहीं, जानिए क्या थी LGBTQ समुदाय से जुड़ी धारा-377

धारा-377 क्या है?

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए फैसले में कहा कि भारत में समलैंगिकता अपराध नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 377 अतार्किक और मनमानी धारा है और LGBT समुदाय को भी समान अधिकार है. इस बड़े फैसले के बाद कोर्ट के बाहर जश्न का माहौल है. LGBT समुदाय से जुड़े लोग एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं. संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा कर पीठ ने मिलकर यह फैसला सुनाया है. 

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आपको बता दें इस फैसले से पहले तक आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता अपराध थी. इसमें 10 साल या फिर जिंदगीभर जेल की सजा का भी प्रावधान था, वो भी गैर-जमानती. यानी अगर कोई भी पुरुष या महिला इस एक्ट के तहत अपराधी साबित होते हैं तो उन्हें बेल नहीं मिलती. समलैंगिकता की इस श्रेणी को LGBTQ (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीयर) के नाम से भी जाना जाता है. इसी समुदायों के लोग काफी लंबे समय से भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के तहत इस धारा में बदलाव कराने और अपना हक पाने के लिए सालों से लड़ाई लड़ रहे थे. यहां जानिए कि आखिर धारा 377 है क्या और क्यों इसे भारत में अपराध की श्रेणी में रखा गया था. 

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क्या है धारा 377?
इस एक्ट की शुरुआत लॉर्ड मेकाले ने 1861 में इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) ड्राफ्ट करते वक्त की. इसी ड्राफ्ट में धारा-377 के तहत समलैंगिक रिश्तों को अपराध की श्रेणी में रखा गया. जैसे आपसी सहमति के बावजूद दो पुरुषों या दो महिलाओं के बीच सेक्स, पुरुष या महिला का आपसी सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध (unnatural Sex), पुरुष या महिला का जानवरों के साथ सेक्स या फिर किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक हरकतों को इस श्रेणी में रखा गया है. इसमें गैर जमानती 10 साल या फिर आजीवन जेल की सजा का प्रावधान है. 

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किसने बनाई धारा 377?
ब्रिटेन में 25 अक्टूबर, 1800 को जन्मे लॉर्ड मैकाले एक राजनीतिज्ञ और इतिहासकार थे. उन्हें 1830 में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट का सदस्य चुना गया. वह 1834 में गवर्नर-जनरल के एक्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले कानूनी सदस्य नियुक्त होकर भारत आए. भारत में वह सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर और लॉ कमिशन के हेड बने. इस दौरान उन्होंने भारतीय कानून का ड्राफ्ट तैयार किया. इसी ड्राफ्ट में धारा-377 में समलैंगिक संबंधों को अपराध की कैटेगरी में डाला गया. 

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भारत में कब हुआ धारा 377 पर विवाद?
नाज़ फाउंडेशन की तरफ से 2009 में पहली बार सेक्स वर्करों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर धारा 377 पर सवाल उठाया था. उनका कहना था कि यह सिर्फ सेक्स की बात नहीं बल्कि यह हमारी आजादी, भावना, समानता और सम्मान का हनन है. 

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किन देशों में समलैंगिक रिश्तों पर मिलती है मौत की सजा?
ईरान, साउदी अरब, सूडान, यमन, सोमालिया, नाईजीरिया और ईराक में समलैंगिक रिश्तों पर मौत की सजा का प्रावधान है. 

किन देशों में समलैंगिकता नहीं है अपराध?
ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, जर्मनी, फिनलैंड, कोलंबिया, आयरलैंड, अमेरिका, ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड, लक्जमबर्ग, इंग्लैंड और वेल्स, ब्राजील, फ्रांस, न्यूजीलैंड, उरुग्वे, डेनमार्क, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे 26 देशों ने समलैंगिक सेक्स को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है. 

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