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This Article is From Apr 01, 2019

आयकर विभाग ने हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का दिल्ली का फ्लैट कुर्क किया

आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी के स्वामित्व वाले एक फ्लैट को कुर्क करने का आदेश जारी किया है.

आयकर विभाग ने हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का दिल्ली का फ्लैट कुर्क किया
सैयद अली गिलानी.
नई दिल्ली:

आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी के स्वामित्व वाले एक फ्लैट को कुर्क करने का आदेश जारी किया है. आयकर रिकवरी अधिकारी नई दिल्ली द्वारा गिलानी के नाम जारी एक आदेश में कहा गया है, "आकलन अधिकारी ने अधोहस्ताक्षरी को प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति भेजी है, जिसमें 3,62,62,160 रुपये की राशि निर्दिष्ट है, जिसके साथ आप से ब्याज भी वसूला जाना है". इसमें कहा गया है कि गिलानी को दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित इस संपत्ति को हस्तांतरित करने से अगले आदेश तक प्रतिबंधित किया जाता है. गिलानी जम्मू एवं कश्मीर में हुर्रियत के कट्टरवादी गुट के प्रमुख हैं व राज्य के पाकिस्तान में विलय के हिमायती हैं.  

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आपको बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक आतंकवादी वित्त पोषण के मामले में जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) के अध्यक्ष शब्बीर अहमद शाह की श्रीनगर की अचल संपत्ति जब्त कर ली थी. जेकेडीएफपी एक अलगाववादी राजनीतिक पार्टी है, जिसे शाह ने मई 1998 में लॉन्च किया. यह भारत, पाकिस्तान व कश्मीरी प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय वार्ता की पक्षधर है. ईडी ने शाह की इफंडी बाग, रावलपोरा की संपत्ति जब्त की. ये संपत्तियां उनकी पत्नी व बेटी के नाम पर थीं. यह जब्त करने की कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत की गई. (इनपुट- आईएएनएस से भी)

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