ठाणे में 49 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई दही हांडी
मुंबई:
श्राकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महाराष्ट्र समेत पूरे देश में दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है. मुंबई पुलिस ने सभी दही हांडी के आयोजकों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन करने को कहा है. लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने ऐलान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करती नज़र नहीं आ रही है.
कार्यक्रम के आयोजक अविनाश जाधव ने अपने पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे के आदेशों का पालन करते हुए ठाणे में 49 फीट ऊंची हांडी लगाई है जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमत ऊंचाई से दोगुनी है. माना जा रहा है कि एमएनसे प्रमुख राज ठाकरे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.
सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर प्रतिक्रिया देते हेतु जाधव ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट यह निर्धारित नहीं कर सकता कि हम अपना त्यौहार कैसे मनाएं. अगर मैंने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो मैं जेल जाने को तैयार हूं."
हालांकि, आयोजन स्थल के पास तैनात पुलिसकर्मियों ने सुबह से आयोजकों को दही हांडी लगाते देखा लेकिन रोकने की जहमत नहीं उठाई. कुछ पुलिसकर्मी तो इस गोविंदाओं के साथ सेल्फी लेते नज़र आए. ऐसे में सबकी नजर आज होने वाले दही हांडी के कार्यक्रमों पर टिकी है. उधर, महाराष्ट्र सरकार का पुलिस को कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में करने को कहा है.
इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने दही हांडी की ऊंचाई बढ़ाने वाली याचिका खारिज कर दी थी. इस आदेश के मुताबिक दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज़्यादा नहीं होगी और इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं होंगे.
कार्यक्रम के आयोजक अविनाश जाधव ने अपने पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे के आदेशों का पालन करते हुए ठाणे में 49 फीट ऊंची हांडी लगाई है जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमत ऊंचाई से दोगुनी है. माना जा रहा है कि एमएनसे प्रमुख राज ठाकरे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.
सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर प्रतिक्रिया देते हेतु जाधव ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट यह निर्धारित नहीं कर सकता कि हम अपना त्यौहार कैसे मनाएं. अगर मैंने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो मैं जेल जाने को तैयार हूं."
हालांकि, आयोजन स्थल के पास तैनात पुलिसकर्मियों ने सुबह से आयोजकों को दही हांडी लगाते देखा लेकिन रोकने की जहमत नहीं उठाई. कुछ पुलिसकर्मी तो इस गोविंदाओं के साथ सेल्फी लेते नज़र आए. ऐसे में सबकी नजर आज होने वाले दही हांडी के कार्यक्रमों पर टिकी है. उधर, महाराष्ट्र सरकार का पुलिस को कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में करने को कहा है.
इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने दही हांडी की ऊंचाई बढ़ाने वाली याचिका खारिज कर दी थी. इस आदेश के मुताबिक दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज़्यादा नहीं होगी और इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं होंगे.
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