नई दिल्ली:
सरकार ने बैंक के काउंटर पर नोटों की अदला-बदली को बंद कर दिया है. लोगों को अब 500 और 1000 के पुराने नोट अपने खाते में जमा कराने होंगे और फिर नए नोट एटीएम या चेक के माध्यम से निकालने होंगे. उधर, 1000 रुपये के नोट का उपयोग इन सार्वजनिक सुविधाओं के लिए नहीं किया जा सकता.
सरकार ने गुरुवार की शाम को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा, "500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 24 नवंबर की आधी रात से नहीं बदले जाएंगे लेकिन पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में 24 दिसंबर तक उनका उपयोग किया जा सकता है."
इस छूट की अवधि आज रात यानी 24 नवंबर को समाप्त हो रही थी. अब 15 दिसंबर तक केवल 500 रुपये के पुराने नोटों का उपयोग इन सेवाओं के लिए किया जा सकेगा:
- टोल प्लाजा और पेट्रोल पंप पर.
-केंद्रीय, राज्य सरकार, नगर पालिका और स्थानीय निकाय के स्कूल में 2000 रुपये तक की फीस जमा करने के लिए.
- केंद्रीय या राजकीय कॉलेज की फीस जमा करने के लिए.
-प्री-मोबाइल टॉप-अप के लिए 500 रुपये प्रति टॉप-अप.
-केंद्र या राज्य सरकार के तहत सहकारी दुकानों में पहचान पत्र के साथ 5000 रुपये तक की खरीदारी.
- केंद्रीय या राजकीय मिल्क बूथ पर
-बिजली और पानी के बिल के भुगतान के लिए लेकिन अग्रिम बिल भुगतान के लिए नहीं.
-सरकारे अस्पतालों में
-डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर सभी मेडिकल स्टोर में.
-रेल स्टेशन टिकट काउंटर पर, केंद्रीय या राजकीय बस टिकट काउंटर
-एलपीजी सिलेंडर के भुगतान के लिए
-अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आगमन या प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए 5000 रुपये तक का उपयोग.
-उपनगरीय टिकट खरीदने और मेट्रो रेल यात्रा के लिए.
-पुरातत्व संग्रहालय के प्रवेश टिकट खरीदने के लिए.
-नगरपालिका या स्थानीय निकाय सहित केंद्र या राज्य सरकार के प्रति देय शुल्क, प्रतिभार, कर या अर्थदंड के भुगतान के लिए.
-अदालत के शुल्क का भुगतान करने के लिए.
-राज्य सरकारों के खाद-बीज केंद्र पर.
सरकार ने गुरुवार की शाम को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा, "500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 24 नवंबर की आधी रात से नहीं बदले जाएंगे लेकिन पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में 24 दिसंबर तक उनका उपयोग किया जा सकता है."
इस छूट की अवधि आज रात यानी 24 नवंबर को समाप्त हो रही थी. अब 15 दिसंबर तक केवल 500 रुपये के पुराने नोटों का उपयोग इन सेवाओं के लिए किया जा सकेगा:
- टोल प्लाजा और पेट्रोल पंप पर.
-केंद्रीय, राज्य सरकार, नगर पालिका और स्थानीय निकाय के स्कूल में 2000 रुपये तक की फीस जमा करने के लिए.
- केंद्रीय या राजकीय कॉलेज की फीस जमा करने के लिए.
-प्री-मोबाइल टॉप-अप के लिए 500 रुपये प्रति टॉप-अप.
-केंद्र या राज्य सरकार के तहत सहकारी दुकानों में पहचान पत्र के साथ 5000 रुपये तक की खरीदारी.
- केंद्रीय या राजकीय मिल्क बूथ पर
-बिजली और पानी के बिल के भुगतान के लिए लेकिन अग्रिम बिल भुगतान के लिए नहीं.
-सरकारे अस्पतालों में
-डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर सभी मेडिकल स्टोर में.
-रेल स्टेशन टिकट काउंटर पर, केंद्रीय या राजकीय बस टिकट काउंटर
-एलपीजी सिलेंडर के भुगतान के लिए
-अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आगमन या प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए 5000 रुपये तक का उपयोग.
-उपनगरीय टिकट खरीदने और मेट्रो रेल यात्रा के लिए.
-पुरातत्व संग्रहालय के प्रवेश टिकट खरीदने के लिए.
-नगरपालिका या स्थानीय निकाय सहित केंद्र या राज्य सरकार के प्रति देय शुल्क, प्रतिभार, कर या अर्थदंड के भुगतान के लिए.
-अदालत के शुल्क का भुगतान करने के लिए.
-राज्य सरकारों के खाद-बीज केंद्र पर.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं