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This Article is From May 30, 2024

क्या है वो डूंगरपुर मामला, जिसमें आजम खान को हुई 10 साल की सजा? 3 साल बाद दर्ज हुआ था केस

Azam Khan sentenced to 10 years Jail : आजम खान को फिर एक मामले में अदालत ने सजा सुनाई है. फिलहाल आजम खान रामपुर जिला जेल में बंद हैं. पढ़िए अब किस मामले में मिली है सजा...

क्या है वो डूंगरपुर मामला, जिसमें आजम खान को हुई 10 साल की सजा? 3 साल बाद दर्ज हुआ था केस
Azam Khan sentenced to 10 years Jail : आजम खान को 10 साल कैद की अदालत ने सजा सुनाई है.

Azam Khan sentenced to 10 years Jail : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं. अभी कल ही तो उनकी तंजीन फातिमा को रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था और आज आजम खान के लिए फिर बुरी खबर आ गई. डूंगरपुर प्रकरण के एक मुकदमे में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने आज आजम खान को 10 साल की सजा सुना दी. आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी इस मामले में पेशी हुई. 

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क्या है डूंगरपुर प्रकरण?
सपा नेता आजम खान के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे. इनमें से तीन मुकदमों में फैसला आ चुका है. दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि एक मामले में उन्हें सात साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है. यह चौथा मामला है, जिसमें 10 साल की सजा सुनाई गई है. डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में 13 अगस्त, 2019 को रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया था कि तत्कालीन सीओ आले हसन, दरोगा फिरोज खान, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस के जेई परवेज आलम 6 दिसंबर, 2016 की सुबह बस्ती में पहुंचे और उनसे मकान खाली करने को कहा. दरोगा फिरोज ने फायरिंग भी की थी. साथ ही उसकी वॉशिंग मशीन, सोना, चांदी और 5,000 रुपये लूटकर ले गए. विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खान का भी नाम शामिल किया गया था. इस मुकदमे में जानलेवा हमला और डकैती के भी आरोप लगे.

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पत्नी को इस मामले में मिली जमानत
आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को बुधवार को रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था. उन्हें पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 24 मई को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी थी. परिवार के तीन सदस्यों को रामपुर की एक अदालत ने जालसाजी के जुर्म में दोषी ठहराया था. उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सलाखों के पीछे ही रहना पड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ कई अन्य मामले चल रहे हैं. छह महीने 11 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आईं फातिमा ने पत्रकारों से कहा,'' नाइंसाफी की हार हुई है और अदालत में इंसाफ जिंदा है और इंसाफ मिला है.” पति आजम और बेटे अब्दुल्ला के बारे में पूछे जाने पर फातिमा ने आरोप लगाया, 'हमें एक सुनियोजित साजिश के तहत दोषी ठहराया गया, जिसमें पुलिस, सरकार (शामिल है) और मुझे मीडिया से भी शिकायत है कि उसने इस मामले को नहीं उठाया.'

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