केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) - VB - G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी.
मनरेगा की जगह लाये गए नए "जी राम जी" योजना पर देशभर की स्वयं-सहायता समूह (Self Help Group – SHG) से जुड़ी महिलाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने ये महत्वपूर्ण बात कही. इस राष्ट्रीय स्तर के संवाद में 622 जिलों के सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक इस नयी ग्रामीण रोज़गार योजना के तहत गांवों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य तय किए जाएंगे. जिन पंचायतों में अधिक कार्यों की आवश्यकता होगी, उन्हें उसी अनुपात में काम आवंटित किया जाएगा.
साथ ही, "जी राम जी" अधिनियम के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना विकास, पशुपालन आधारित आजीविका और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले कामों को ज़्यादा तवज्जोह दी जाएगी. ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर और इन्फ्रास्ट्रक्चर मज़बूत करने पर ज़ोर देकर हर गांव को विकास का केंद्र बनाने की कोशिश होगी. इससे ग्रामीण पलायन में कमी की उम्मीद है.
ग्रामीण मजदूरों को अब 125 दिन रोजगार की गारंटी
अगर नयी योजना के तहत काम मिलने में देरी होती है, तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने का स्पष्ट प्रावधान अधिनियम में किया गया है. ग्रामीण मजदूरों को अब 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाएगी, जो पहले 100 दिन थी.
इस संवाद के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने दोहराया कि कुछ लोग योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन अब 125 दिन का रोजगार “पत्थर की लकीर” है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं