तमिलनाडु सरकार ने राज्य के महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली मैटरनिटी लीव की समय को बढ़ाने का फैसला किया है. अब यह अवधि उतनी ही होगी जितनी पहले दो बच्चों के समय मिलती थी. तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली मैटरनिटी लीव अब 365 दिन यानी 1 साल की होगी. जबकि पहले तीसरे बच्चे के जन्म पर मैटरनिटी लीव के रूप में 12 हफ्ते यानी 3 महीने की छुट्टी ही मिलती थी.
पहले के नियमों के तहत, जिन सरकारी महिला कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे थे, उन्हें 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती थी, जबकि दो या उससे ज़्यादा जीवित बच्चे होने पर 12 हफ़्ते तक की मैटरनिटी लीव मिलती थी.
विधानसभा में मंत्री ने किया ऐलान
तमिलनाडु सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी शरतकुमार ने अपने विभाग के अनुदान मांग की चर्चा के दौरान विधानसभा में बताया कि तमिलनाडु सरकार सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाली एक जन-कल्याणकारी सरकार है, इसलिए महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए अभी मिलने वाली मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया जाएगा.
शरतकुमार ने बताया कि इस नए नियम को लागू करने के लिए जल्द ही सरकार एक विस्तृत सरकारी आदेश जारी करेगी.
तमिलनाडु में कैसे-कैसे बढ़ी मैटरनिटी लीव
बता दें, तमिलनाडु में मैटरनिटी लीव में लगातार बदलाव होता रहा है. पहले सामान्य मैटरनिटी लीव को 2011 में 90 दिन की छुट्टी को बढ़ाकर 6 महीने किया गया था. वहीं साल 2016 में इसे 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीन कर दिया गया था. इसके बाद AIADMK और DMK के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकारों ने साल 2021 में इसे 9 महीने से बढ़ाकर 1 साल यानी 365 दिन किया था. अब विजय सरकार ने नया फैसला लेते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 365 दिन छुट्टी देने का फैसला किया है.
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