उत्तराखंड सरकार के सुभारती मेडिकल कालेजों के 300 छात्रों को तीन सरकारी तथा दो निजी मेडिकल कालेजों में शिफ्ट करने के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के आधार पर छात्रों को शिफ्ट करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पांचों मेडीकल कालेज में सीटों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी.
दरअसल उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन निदेशालय द्वारा नियुक्त अंतरिम कमेटी के चेयरमेन डॉ नवीन चंद्र ने एएजी जेके सेठी के जरिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई स्थिति रिपोर्ट में कहा गया था कि सुभारती के मेडिकल कालेज बिल्कुल अनुपयुक्त हैं.
यहां पढ़ रहे दो वर्ष के 300 छात्रों को अन्य कालेजों, जिनमें तीन सरकारी मेडिकल कालेज (हल्द्वानी, श्रीनगर और देहरादून) तथा दो निजी हिमालयन मेडिकल कालेज व गुरुराम राय मेडिकल कालेज देहरादून में शिफ्ट करने के लिए कहा गया था.
वर्ष 2016-19 के डेढ़ सौ छात्र सरकारी में तथा वर्ष 2017-18 के डेढ़ सौ छात्रों को निजी कालेजों में भेजना उचित होगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए इन कालेजों में छात्रों की सीमा बढ़ानी पढ़ेगी जिसके लिए एमसीआई को निर्देश देना होगा.
रिपोर्ट में कहा गया था कि एमबीबीएस छात्रों के कालेजों में लैब भी नहीं हैं और न ही उचित शिक्षक हैं. जो मौजूद थे वे अपना प्रमाणपत्र नहीं दिखा पाए. एक ही लैब में फार्मेसी और पैरा मेडिकल कोर्स के छात्रों के साथ एमबीबीएस छात्र भी पढ़ते हैं.
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