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This Article is From Jan 04, 2019

'राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा': कांग्रेस

अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई बेंच के पास भेजने बाद यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि रा मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा.

'राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा': कांग्रेस
राम मंदिर पर कांग्रेस का बड़ा बयान
नई दिल्ली:

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान आया है. अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई बेंच के पास भेजने बाद यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि रा मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा. हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में राम मंदिर कहां बनेगा, यह फैसला कोर्ट में तह हो सकता है. बता दें कि बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके द्वारा गठित एक 3 जजों की नई बेंच यानी उपयुक्त पीठ राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना विवाद मामले की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 10 जनवरी को आदेश देगी. 

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एनडीटीवी से राज बब्बर ने कहा कि 'राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा. लेकिन अयोध्या में कहां बनेगा, ये फैसला तो कोर्ट में ही तय हो सकता है. भगवान राम के मंदिर को लेकर कौन नहीं चाहता है. चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या इसाई... हर व्यक्ति चाहता है कि राम मंदिर बने. 

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इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 'इस मुद्दे (अयोध्या मु्ददे) पर चर्चा होनी चाहिए, और इसे बातचीत की मेज़ पर बैठकर लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिए. इसे कोर्ट में क्यों घसीटा जाना चाहिए? मुझे भरोसा है कि इसे बातचीत से हल किया जा सकता है. भगवान राम सारी दुनिया के हैं, सिर्फ हिन्दुओं के नहीं."

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आगे उन्होंने कहा कि "भगवान राम से किसी को बैर नहीं है, न होना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए सुलझाने की और बनाने की. जिस दिन यह हो जाएगा, मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा. जल्दी समाधान होना चाहिए."

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इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, ‘एक उपयुक्त पीठ मामले की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 10 जनवरी को आगे के आदेश देगी.'    सुनवाई के लिए मामला सामने आते ही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामला है और इसपर आदेश पारित किया.    अलग-अलग पक्षों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिश साल्वे और राजीव धवन को अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं मिला.  मामले की सुनवाई 30 सेकेंड भी नहीं चली. 

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