- उन्नाव रेप केस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित कर दी है
- अब यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने एक विवादित बयान दिया है
- राजभर ने कहा कि जब कोर्ट ने सेंगर को 5 किलोमीटर दूर रहने को कहा तो पीड़िता असुरक्षित कहां है?
उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उन्नाव रेप केस में सजा निलंबित किए जाने के बाद सियासी तूफान मचा हुआ है. इस बीच यूपी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने आज कहा कि जब कोर्ट ने सेंगर को पीड़ित के घर के पांच किलोमीटर दूर तक नहीं जाने को कहा है तो कोई असुरक्षित कहां हैं. पीड़ित पक्ष अभी दिल्ली में क्या कर रहा है?
राजभर का ये कैसा बयान?
राजभर ने कुलदीप को कोर्ट से उन्नाव रेप केस मामले में जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली की कोर्ट ने कुलदीप सेंगर पीड़ित के घर से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे. तो ऐसे में दिल्ली में प्रदर्शन की क्या जरूरत है? तो वो असुरक्षित कैसे हैं. जब कोर्ट ने इसका आदेश दे ही दिया है.
Lucknow, Uttar Pradesh: On the court granting bail to Kuldeep Sengar, convicted in the Unnao rape case, Minister OP Rajbhar says, "The Delhi court has stated that Kuldeep Sengar must stay 5 km away from the victime house, so what is the need to hold a protest in Delhi? What… pic.twitter.com/1oa4qGlHTD
— IANS (@ians_india) December 24, 2025
सेंगर की सजा निलंबित
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतने की ही तीन जमानत राशियां जमा करने का निर्देश देकर सेंगर को जमानत दे दी.
कोर्ट ने क्या-क्या दिया था निर्देश
हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत देते हुए निर्देश दिया था कि वो पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे. इसके अलावा सेंगर उसकी मां को कोई धमकी नहीं देंगे. कोर्ट सख्ती के साथ कहा था कि जमानत की शर्तों का अगर उल्लंघन हुआ तो सेंगर की बेल निरस्त कर दी जाएगी.
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