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This Article is From Mar 20, 2023

उमेश पाल हत्याकांड: अब गुलाम हसन के घर पर चला बुलडोजर, मां बोलीं- कोई वास्ता नहीं...

बता दें कि राहिल हसन गुलाम का छोटा भाई है, जो प्रयागराज में बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ट का जिलाध्यक्ष रहा है इस हत्याकांड के बाद राहिल को पार्टी पद दोनों से निष्कासित किया जा चुका है.

उमेश पाल हत्याकांड: अब गुलाम हसन के घर पर चला बुलडोजर, मां बोलीं- कोई वास्ता नहीं...
अब गुलाम हसन के घर पर चला बुलडोजर

उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 लाख के इनामी गुलाम हसन पुत्र मकसूदन निवासी मेहदौरी थाना शिवकुटी इलाके में पीडीए का बुलडोजर चला है. 400 वर्ग गज में बने मकान को ध्वस्त करने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा और दुकानें पहले खाली करवाई गई और फिर लोगों से घर खाली करवाया गया. 

गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड में मिले सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे एक दुकान में पहले से घात लगाकर छिपा टोपी पहने शूटर कोई और नहीं गुलाम हसन ही था, जिसके बारे में पुलिस ने बताया ही था बल्कि मीडिया से बातचीत करते हुए गुलाम के भाई ने भी बताया कि टोपी लगाया हुआ शख्स उसका भाई गुलाम ही है, जो इस सुनियोजित हत्याकांड में शामिल था. राहिल हसन गुलाम का छोटा भाई है, जो प्रयागराज में बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ट का जिलाध्यक्ष रहा है इस हत्याकांड के बाद राहिल को पार्टी पद दोनों से निष्कासित किया जा चुका है.

राहिल को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिसे 9 दिनों बाद पुलिस ने छोड़ा है. राहिल और उसकी माँ का कहना है कि अगर पुलिस गुलाम का एनकाउंटर भी कर देगी तो भी हम उसकी डेडबॉडी को न देखेंगे और न ही लेंगे. इस बेटे ने आज अपनी करनी से बूढ़ी माँ को घर से बेघर करा दिया. अब उस गुलाम से हमारा कोई वास्ता नहीं है.

पीडीए के मुताबिक- गुलाम हसन ने सरकारी जमीन पर करीब 400 वर्ग गज एरिया में अवैध निर्माण किया, जिसके चलते उन्हें अधिकारियों की तरफ से जमीन खाली करने का पहले नोटिस भी दिया जा चुका है. बावजूद उसके निर्माण को नहीं गिराया, जिस पर एसडीएम सदर जोकि राजकीय आस्थान की भूमि पर अवैध कब्जे किए जाने की रिपोर्ट के जरिए पीडीए को जमीन खाली कराने के लिए कहा गया. 

गुलाम को जनवरी में जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया. जमीन पर किए अवैध निर्माण को खाली नहीं करने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भी किए जाने की बात कही गयी थी. फिर काफी समय दिए जाने पर भी गुलाम की तरफ से जमीन खाली नहीं की गई. इतना ही नहीं उस जगह पर मकान के अलावा बाहर की तरफ दुकानें भी बनाई गईं, जोकि अवैध निर्माण है.इसी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई .
 

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