विज्ञापन
This Article is From Oct 01, 2018

UIDAI ने टेलीकॉम कंपनियों से पूछा - कैसे रुकेगा आधार बेस्ड eKYC, 15 दिन में मांगा जवाब

UIDAI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सिमकार्ड के सत्यापन की आधार आधारित प्रणाली (eKYC) बंद करने की योजना 15 अक्टूबर तक जमा करने को कहा है.

UIDAI ने टेलीकॉम कंपनियों से पूछा - कैसे रुकेगा आधार बेस्ड eKYC, 15 दिन में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आधार एक्ट की धारा 57 को खत्म कर दिया था.
नई दि्ल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सिमकार्ड के सत्यापन की आधार आधारित प्रणाली (eKYC) बंद करने की योजना 15 अक्टूबर तक जमा करने को कहा है. बता दें कि UIDAI ने यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को खत्म कर दिया था. इस संदर्भ में पहले ही सर्कुलर जारी कर दिया गया है.

हाल ही में आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) अहम फैसला सुनाया था. दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा था. आधार की संवैधानिकता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आधार को अब से बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि मोबाइल कंपनियां भी अब आधार नहीं मांग सकती हैं.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com