
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी (फाइल फोटो)
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अभिषेक की हालत स्थिर है और उनकी आंख के नीचे चोट के निशान हैं
ममता ने डीजीपी को फोन कर एक्सीडेंट के कारणों का पता लगाने को कहा
29 वर्षीय अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से टीएमसी के सांसद हैं
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार दुर्घटना के वक्त अभिषेक मुर्शीदाबाद से कोलकाता लौट रहे थे. मंगलवार शाम करीब साढ़े 4 बजे अभिषेक बनर्जी की कार की एक ट्रक से भिडंत हो गई. यह दुर्घटना सिंगुर के पास नेशनल हाईवे नंबर 2 पर हुई. टक्कर के बाद अभिषेक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कार से किसी तरह बाहर निकले और उन्हें कोलकाता में बेले वू क्लीनिक में ले जाया गया. काफिले में शामिल 10 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए.
अभिषेक की हालत स्थिर बतायी जा रही है. उनकी आंख के नीचे चोट के कुछ निशान हैं. उनका सीटी स्कैन भी किया गया है. तृणमूल पार्टी के नेता मानस भुईयां भी अभिषेक के काफिले में थे और उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उस दुर्घटना के बारे में जानकारी दी. ममता ने तुरंत डीजीपी को फोन करके एक्सीडेंट के कारणों का पता लगाने के लिए कहा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को ममता बनर्जी से बात कर अभिषेक बनर्जी की सेहत का हाल जाना. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ट्वीट किया, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से बात की और सांसद अभिषेक बनर्जी की सेहत का हाल जाना . अभिषेक बनर्जी एक हादसे में जख्मी हो गए थे.'' पीएमओ ने कहा, ''प्रधानमंत्री सांसद अभिषेक बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं.''
उससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने शाम को नर्सिंग होम का दौरा किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर अभिषेक बनर्जी की सेहत की जानकारी ली. उन्होंने अभिषेक बनर्जी की सेहत को लेकर मुख्यमंत्री से अपनी चिंता जाहिर की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.
घटना के कारणों की शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार कहा जा रहा था कि अभिषेक के ड्राइवर को नींद आ गई थी. मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा है कि वे जांच करें, कहीं ड्राइवर ने नशे में तो नहीं था.
उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को ड्राइवर की फिटनेस और ड्राइविंग स्किल की भी जांच करनी चाहिए. उन्होंने ड्राइवर की पृष्ठभूमि की भी जांच करने को कहा है. ममता ने कहा है कि सड़क हादसों को गंभीरता से लेने की जरूरत है. वे बोलीं, मैंने पुलिस से कहा है कि वह दोषी के खिलाफ धारा 304 या हत्या की कोशिश का केस दर्ज करे.
(समाचार एजेंसी भाषा से भी इनपुट)
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