लालू यादव को सीबीआई अदालत ने जेल में रहते हुए कोई कोर्स करने की सलाह दी.
रांची:
रांची के विशेष सीबीआई न्यायालय में बृहस्पतिवार को कभी काफी तनाव का माहौल दिखा तो कभी काफी हंसी-मजाक का. लालू ने खुद के कानून का डिग्रीधारी होने का जिक्र किया तो जज ने कहा कि जेल में रहते हुए और भी कोर्स कर लें और अन्य कैदियों के लिए प्रेरक बनें.
लालू यादव ने जज से कहा कि उन्होंने लॉ की डिग्री ली है. इसके अलावा पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह उनका रजिस्ट्रेशन भी है. तब जज शिवपाल सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी डिग्री दिखानी चाहिए. उन्होंने लालू यादव को सुझाव भी दिया कि आप जेल में बैठे-बैठे कोई दो-तीन महीने वाला कोर्स कर लें जिससे जेल के अन्य कैदियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे.
यह भी पढ़ें : लालू यादव ने कोर्ट में कहा- सर, आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो सब ठीक रहेगा...
इसके बाद लालू यादव ने कहा कि उन्होंने छात्र जीवन में ही एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है. दरअसल ये पूरा मामला उस समय उठा जब जज सिंह ने राजद नेताओं द्वारा कोर्ट के फैसले पर टीका-टिप्पणी का मामला उठाया. जज ने साफ़ कहा कि अगर आप निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो हाई कोर्ट या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं. लेकिन जाति को इसमें घसीटा गया.
VIDEO : 'सत्य की होगी जीत'
गौरतलब है कि 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 दोषियों को सजा दी जानी है. इस पर फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा. सीबीआई अदालत ने बुधवार को भी फैसला आज (गुरुवार) तक के लिए टाल दिया था.
लालू यादव ने जज से कहा कि उन्होंने लॉ की डिग्री ली है. इसके अलावा पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह उनका रजिस्ट्रेशन भी है. तब जज शिवपाल सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी डिग्री दिखानी चाहिए. उन्होंने लालू यादव को सुझाव भी दिया कि आप जेल में बैठे-बैठे कोई दो-तीन महीने वाला कोर्स कर लें जिससे जेल के अन्य कैदियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे.
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इसके बाद लालू यादव ने कहा कि उन्होंने छात्र जीवन में ही एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है. दरअसल ये पूरा मामला उस समय उठा जब जज सिंह ने राजद नेताओं द्वारा कोर्ट के फैसले पर टीका-टिप्पणी का मामला उठाया. जज ने साफ़ कहा कि अगर आप निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो हाई कोर्ट या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं. लेकिन जाति को इसमें घसीटा गया.
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गौरतलब है कि 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 दोषियों को सजा दी जानी है. इस पर फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा. सीबीआई अदालत ने बुधवार को भी फैसला आज (गुरुवार) तक के लिए टाल दिया था.
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