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पुष्पा 2 भगदड़ केस: अल्लू अर्जुन को तेलंगाना HC से मिली जमानत, लोअर कोर्ट ने दी थी 14 दिन की जेल

लोअर कोर्ट ने एक्टर अल्लू अर्जुन को 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था. इस फैसले को एक्टर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी.

पुष्पा 2 भगदड़ केस: अल्लू अर्जुन को तेलंगाना HC से मिली जमानत, लोअर कोर्ट ने दी थी 14 दिन की जेल
हैदराबाद:

साउथ के एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun Arrest) को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें फिल्म पुष्पा-2 (Pushpa-2 The Rule) के प्रीमियर में हुई भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले शुक्रवार दोपहर को गिरफ्तार किया गया था. लोअर कोर्ट ने एक्टर को 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था. इस फैसले को एक्टर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी. अल्लू अर्जुन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा, "वो एक्टर हैं, सिर्फ इसलिए उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता." अदालत ने एक्टर को गिरफ्तारी से 4 हफ्ते की छूट दी है.

तेलुगू मेगास्टार अल्लू अर्जुन पर आरोप है कि वह 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में अपनी फिल्म पुष्पा-2 के प्रीमियर पर बिना बताए पहुंचे थे. उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी. ऑटोग्राफ लेने के चक्कर में धक्का-मुक्की हुई. इस दौरान भगदड़ मच गई. एक-दूसरे पर गिरने से कई लोग जख्मी हो गए थे. जबकि एक महिला की दबने से मौत हो गई थी. इस घटना के बाद अधिकारियों ने संध्या थिएटर के मैनेजमेंट, एक्टर अल्लू अर्जुन और उनकी सिक्योरिटी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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अल्लू अर्जुन ने हाईकोर्ट में दी गई अपनी याचिका में कहा कि संध्या थियेटर में भगदड़ के लिए वह किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं. याचिका में कहा गया कि संध्या थियेटर ने पुलिस को दो दिन पहले ही एक्टर के आने की सूचना दी थी. थियेटर मैनेजमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा नहीं मुहैया कराई.

शाहरुख खान का दिया उदाहरण
तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अल्लू अर्जुन के वकील ने कहा, "पुलिस के निर्देशों में ऐसा कुछ नहीं था कि एक्टर के आने से किसी की मौत हो सकती है. आमतौर पर एक्टर अपनी फिल्मों के पहले शो में शामिल होते हैं." वकील ने शाहरुख खान के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामलों का रेफरेंस भी दिया.

सनसनी फैलाने के लिए हुई गिरफ्तारी
हाईकोर्ट में अल्लू अर्जुन के वकील ने दावा किया कि एक्टर की गिरफ्तारी सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए हुई है, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी. सुनवाई में जज ने पूछा कि क्या एक्टर के खिलाफ BNS की धारा 105(B) और 108 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. क्या वह हुई घटना के लिए जिम्मेदार हैं?

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सरकारी वकील ने कहा, "अल्लू अर्जुन एक्टर जरूर हैं, लेकिन अब वह आरोपी हैं. सिर्फ उनकी मौजूदगी के कारण ही थियेटर में भारी भीड़ थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ."

पीड़ित केस वापस लेने को तैयार
इस बीच, भगदड़ में मारी गई महिला के पति ने कहा कि वो केस वापस लेने को तैयार हैं. पीड़ित ने कहा, "उन्हें जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा. हम एक्टर से केस वापस लेने को तैयार हैं." बता दें कि महिला की मौत की जानकारी मिलने पर एक्टर अल्लू अर्जुन ने शोक भी जाहिर किया था. उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 25 लाख रुपये की मदद का वादा भी किया था.

सामने आया संध्या थियेटर का लेटर
पूरे मामले में हैदराबाद के संध्या थियेटर मैनेजमेंट का एक लेटर सामने आया है. इस लेटर में दावा किया गया है कि उन्होंने एक्टर के पुष्पा-2 के प्रीमियर से दो दिन पहले ही पुलिस को सूचना देकर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी. इसके बावजूद, पुलिस ने इंतजान नहीं किए. उधर, पुलिस का कहना है कि थिएटर ने कोई जानकारी नहीं दी.

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