नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले में कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामले से जुड़े सभी केस अपने पास लेने होंगे, भले ही उनकी जांच किसी भी स्तर पर हो, या भले ही उनका ट्रायल शुरू हो चुका हो।
कोर्ट ने सभी लंबित 72 केस तीन हफ्ते में अपने पास लेने का आदेश सीबीआई को दिया, तथा STF और SIT को जांच में सीबीआई से सहयोग करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 9 अक्टूबर तक मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दिए।
कोर्ट ने इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को 48 विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि व्यापमं घोटाला मामलों में पुन: जांच करने और आगे की जांच करने के लिए निचली अदालतों में जाने के लिए सीबीआई स्वतंत्र होगी।
कोर्ट ने सभी लंबित 72 केस तीन हफ्ते में अपने पास लेने का आदेश सीबीआई को दिया, तथा STF और SIT को जांच में सीबीआई से सहयोग करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 9 अक्टूबर तक मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दिए।
कोर्ट ने इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को 48 विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि व्यापमं घोटाला मामलों में पुन: जांच करने और आगे की जांच करने के लिए निचली अदालतों में जाने के लिए सीबीआई स्वतंत्र होगी।
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