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2 hours ago
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाया जाए या नहीं इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है. कोर्ट ने 11 अगस्त को दिए एक आदेश में कहा था कि सड़क पर घूमने वाले आवार कुत्तों के लिए अलग से शेल्टर होम बनाया जाए. लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद कई याचिकाएं दाखिल की गईं.

इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की स्पेशल बेंच ने 14 अगस्त को सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि 2024 में लगभग 37.15 लाख डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए यानी प्रतिदिन करीब 10,000.

कोर्ट ने 11 अगस्त को जो फैसला सुनाया था उसका बाद में बहुत विरोध हुआ था. दिल्ली के इंडिया गेट पर पशु प्रेमियों ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकाला था. साथ ही मांग की थी कि कोर्ट अपने इस फैसले को वापस लें. कोर्ट में लोगों की बढ़ती याचिकाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की एक नई बेंच का गठन किया था.

Supreme Court verdict on Stray Dog LIVE:

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