नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आज आरुषि−हेमराज हत्याकांड मामले में नूपुर तलवार को सोमवार तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। नूपुर को निचली अदालत में सरेंडर करना होगा।
नूपुर तलवार ने गाजियाबाद की निचली अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाने की अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब नूपुर जमानत के लिए अर्जी दायर करेंगी तो उस पर तेजी से विचार किया जाएगा। इसका मतलब है कि नूपुर को एक-दो दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं, जब तक उनकी जमानत पर फैसला नहीं हो जाए।
गौरतलब है कि नूपुर आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरोपी हैं और वह इस सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थीं। उनके वकीलों ने उन्हें जेल जाने की परेशानी से बचाने के लिए कई दलीलें दीं लेकिन कोर्ट ने अपना रुख सख्त करते हुए फैसला सुना दिया है।
नूपुर तलवार ने गाजियाबाद की निचली अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाने की अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब नूपुर जमानत के लिए अर्जी दायर करेंगी तो उस पर तेजी से विचार किया जाएगा। इसका मतलब है कि नूपुर को एक-दो दिन जेल में बिताने पड़ सकते हैं, जब तक उनकी जमानत पर फैसला नहीं हो जाए।
गौरतलब है कि नूपुर आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरोपी हैं और वह इस सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थीं। उनके वकीलों ने उन्हें जेल जाने की परेशानी से बचाने के लिए कई दलीलें दीं लेकिन कोर्ट ने अपना रुख सख्त करते हुए फैसला सुना दिया है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Aarushi Talwar, Nupur Anticipatory Bail Plea, Nupur Talwar, Nupur Talwar Review Petition, Rajesh Talwar, आरुषि तलवार, नूपुर की याचिका, नूपुर तलवार, नूपुर की रिव्यू याचिका, राजेश तलवार