प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
जम्मू कश्मीर में बीफ की बिक्री पर प्रतिबन्ध के मामले में सुप्रीम कोर्ट सरकार की अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। 8 सितंबर को हाई कोर्ट ने बीफ मीट बिक्री पर बैन लगाया था।
सरकार ने कहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट के दो अलग अलग आदेश हैं जिससे असमंजस के हालात बन गए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जम्मू हाई कोर्ट ने बीफ की बिक्री पर RPC के तहत प्रतिबन्ध लगा दिया था और पुलिस को निर्देश दिया था कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि आदेश का पूरी तरह से पालन हो।
वहीं, श्रीनगर हाई कोर्ट ने RPC को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने मांग कि है कि इस मामले का निपटारा या तो खुद सुप्रीम कोर्ट कर दे या फिर हाई कोर्ट में इस मामले कि सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन कर दे।
सरकार ने कहा है कि इस मामले में हाई कोर्ट के दो अलग अलग आदेश हैं जिससे असमंजस के हालात बन गए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जम्मू हाई कोर्ट ने बीफ की बिक्री पर RPC के तहत प्रतिबन्ध लगा दिया था और पुलिस को निर्देश दिया था कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि आदेश का पूरी तरह से पालन हो।
वहीं, श्रीनगर हाई कोर्ट ने RPC को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने मांग कि है कि इस मामले का निपटारा या तो खुद सुप्रीम कोर्ट कर दे या फिर हाई कोर्ट में इस मामले कि सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन कर दे।
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