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This Article is From Feb 21, 2014

दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ 'आप' की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को

दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ 'आप' की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को
फाइल फोटो
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट उपराज्यपाल को दिल्ली विधानसभा भंग कर लोकसभा चुनावों के साथ ताजा चुनाव कराने के लिए निर्देश देने की मांग संबंधी आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह 24 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा, दिल्ली में किसी वैकल्पिक सरकार की संभावना नहीं है और उपराज्यपाल को विधानसभा भंग कर देना चाहिए।

अखबार की खबरों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर 'आप' और केजरीवाल कैबिनेट में परिवहन मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज की ओर से दायर संयुक्त याचिका में उपराज्यपाल नजीब जंग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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