सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण इकाई बोर्ड यानी सीपीसीबी के चेयरमैन को गुरुवार को तलब किया है. आज मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सीपीसीबी ने तीन राज्यों की फैक्टरियों का डाटा इकट्ठा नहीं किया कि फैक्ट्री ने पेटकोक कहां से लिया और इसका कितना इस्तेमाल किया. जिस पर नाराज़ होकर कोर्ट ने सीपीसीबी के चेयरमैन को तलब कर लिया.
दरसअल सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फ़रवरी में सीपीसीबी के कहने के बाद तीन राज्यों में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की कुछ फैक्ट्रियों में जैसे सीमेंट आदि की फैक्ट्री में पेटकोक के इस्तेमाल की इजाजत दी थी.
सीपीसीबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो हर महीने ये डाटा तैयार करेगी कि सीमेंट आदि की फैक्ट्रियों में पेटकोक कहां से आया और कितना इस्तेमाल हुआ है. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगा.
दरसअल सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फ़रवरी में सीपीसीबी के कहने के बाद तीन राज्यों में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की कुछ फैक्ट्रियों में जैसे सीमेंट आदि की फैक्ट्री में पेटकोक के इस्तेमाल की इजाजत दी थी.
सीपीसीबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो हर महीने ये डाटा तैयार करेगी कि सीमेंट आदि की फैक्ट्रियों में पेटकोक कहां से आया और कितना इस्तेमाल हुआ है. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं