लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election) के बीच VVPAT पर्चियों की EVM से मिलान की याचिका मामले में विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एक बार फिर झटका लगा है. टीडीपी नेता चन्द्रबाबू नायडू और कांग्रेस (Congress) सहित 21 विपक्षी पार्टियों की पुनर्विचार याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट न साफ कहा है कि हम दखल देने को तैयार नहीं हैं और हम आपको सुनने के लिए बाध्य नहीं हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम फैसले में संशोधन करने को तैयार नहीं हैं. बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने 50 फीसदी VVPAT पर्चियों की EVM से मिलान की मांग की थी.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर 50 फीसदी की जगह सुप्रीम कोर्ट 25 फीसदी भी करता है तो हम तैयार हैं. चंद्रबाबू नायडू, फारुख अब्दुल्ला और डी राजा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. याचिका में कम से कम 50 फीसदी ईवीएम और वीवीपीएटी पर्चियों के औचक मिलान के निर्देश की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हर विधानसभा से क्षेत्र में कम से कम पांच ईवीएम और VVPAT की पर्चियों के औचक मिलान करने को कहा था. चुनाव आयोग ने इसे मान भी लिया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने इस लोकसभा चुनाव मे ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को पांच गुना बढ़ाया. साथ ही कोर्ट ने कहा प्रत्येक क्षेत्र में औचक पांच वीवीपैट का ईवीएम से मिलान किया जाएगा. अभी सिर्फ एक का वीवीपैट मिलान होता था. अभी तक चुनाव आयोग 4125 ईवीएम और वीवीपैट के मिलान कराता है. जो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़कर
20,625 ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करना होगा. वीवीपीएटी से मिलाने के लिए हर क्षेत्र में केवल एक ईवीएम लिया जाता था.
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बता दें, टीडीपी नेता चन्द्रबाबू नायडू और कांग्रेस सहित 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. याचिका में कम से कम 50 फीसदी evm और vvpat पर्चियों के औचक मिलान की मांग की गई थी.
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