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This Article is From Sep 21, 2015

नेताजी की फाइल से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नेताजी की फाइल से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली: नेताजी सुभास चंद्र बोस से जुड़े दस्तावेज के सार्वजनिक करने के मामले में राजनीतिक हलकों में जो भी हो रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देना चाहता। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीधे कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय जाने को कहा है और केंद्र सरकार को इनकी मांग पर जल्द अपना जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल स्नेहाशीश मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल याचिका में कहा कि ममता सरकार ने नेताजी से जुड़ीं फाइलें सार्वजनिक कर दी हैं। अब केंद्र को भी सारी फाइलें सार्वजनिक करनी चाहिए। नेताजी की मौत से जुड़े कई सवाल हैं, जिनका जवाब जरूरी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र को निर्देश दे कि वो उनसे जुडी फाइलों को सार्वजनिक करे।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में उन्होंने केंद्र सरकार को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अनिल आर दवे की बेंच ने कहा कि वो इस मामले में ना तो कोई दखल देंगे और ना ही सरकार को किसी तरह का निर्देश जारी करेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो जल्द ही याचिकाकर्ता को जवाब दे कि नेताजी की फाइलों पर सरकार का क्या रुख है।

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